मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है। दोनों को जमानत 50-50 हजार के निजी मुचलके पर दी गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपति के सामने शर्त रखी कि दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते और न ही सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ करेंगे साथ ही अगर किसी गवाह को प्रभावित करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हुई थी। किन्तु अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बीते 23 अप्रैल को पुलिस ने राणा दंपति को मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर मचे बवाल के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद रविवार देर रात नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया, जबकि उनके पति रवि राणा को पहले ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया, लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया। वहीं आज इनके घर बीएमसी के भी दाखिल होने की संभावना है क्योंकि बीएमसी ने फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर राणा दंपति को नोटिस दिया था।