मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (12 मई) को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त हजारों गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया। मीडिया की माने तो इस फैसले से 30 हजार से ज्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत नहीं हुई थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीचर्स के लिए ये व्यवस्था भी दी है कि वे अगले 4 महीने तक काम कर सकेंगे, लेकिन उन्हें पैरा टीचरों के सामान वेतन दिया जाएगा। मीडिया सूत्रों की माने तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि ये प्राइमरी नियमित शिक्षक के तौर पर कार्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
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