भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज को नए ग्राहक जोड़ने से दो साल के लिए रोक दिया है। मीडिया की माने तो, ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग पर नियामक ने यह कदम उठाया है। SEBI ने अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए IIFL के खातों का कई बार निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज को नए ग्राहक जोड़ने से दो साल के लिए रोक दिया है। SEBI का यह आदेश सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशंस के लिए है। ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल, डेबिट बैलेंस क्लाइंट खातों से जुड़े नियम नहीं मानने के चलते ये रोक लगाई है। SEBI ने अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए IIFLके खातों का कई बार निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है। SEBI ने अपनी जांच में पाया कि IIFL ने अप्रैल, 2011 से जून, 2014 तक अपने मालिकाना लेनदेन वाले शेयर कारोबार सौदों के निपटान के लिए ग्राहकों के बचे हुए कोष का इस्तेमाल किया। SEBI का कहना है कि 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का IIFL ने कई तरीकों से उल्लंघन किया है। इसीलिए कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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