पंजाब औऱ हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक पांच जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर श्री बग्गा के खिलाफ मोहाली में राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आज बहस पूरी होने के बाद न्यायमूर्ती अनूप चितकारा ने बग्गा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक पांच जुलाई तक बढ़ा दी।
इससे पहले शनिवार को मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने देर रात्र आदेश जारी किया था कि श्री बग्गा के खिलाफ दस मई तक जोर-जबरदस्ती की कोई कार्रवाई न की जाए।
परंतु उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को दिल्ली में बग्गा के निवास स्थान पर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। तीन पुलिस अधिकारियों को टीम छह जुलाई तक एक-एक घंटे तक दो बार बग्गा से पूछताछ कर सकती है।
courtesy newsonair