पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मीडिया की माने तो, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। उन्हें राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी थी।
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