वाराणसी जिला अदालत : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा

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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज जिला अदालत द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। इसके साथ ही अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सर्वे कार्य जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे कराये जाने पर वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को बदलने की मांग को भी खारिज कर दिया है और अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे का काम फिर शुरू कराया जाएगा।

आज के आदेश में कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाए। जिलाधिकारी भी इस मामले की निगरानी करेंगे। कोर्ट कमिश्नर ए के मिश्रा फिलहाल अपने पद पर बनें रहेंगे और उनके साथ दो और सहायक कमिश्नर बनाए गए हैं। ये दोनों सहायक कमिश्नर सर्वे के काम में मदद करेंगे।

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