केंद्र सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। मीडिया की माने तो, इसके पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है। संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने बुधवार को ED के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताजा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने अदालत को बताया, “मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपको शुक्रवार से पहले इस पक्ष पर राजी करना होगा।” केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है।
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