गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम का गठन 22 मई को किया जाएगा और इसी तारीख से दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम-2022 लागू हो जाएगा।
संसद ने हाल के बजट सत्र में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम-2022 पारित किया था। अधिनियम में दिल्ली की जनता के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवाओं को अधिक कुशल बनाने की बात की गई है। अधिनियम के अंतर्गत वार्डों की वर्तमान संख्या 272 से कम करके 250 कर दी गई है। इस समय उत्तर और दक्षिण नगर निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड और पूर्वी नगर निगम में 64 वार्ड हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार नगर निगम की पहली बैठक होने तक निगम की शक्तियों का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
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