मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। वहीं इसी बीच ग्वालियर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। मीडिया की माने तो, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शनिवार को आचार संहिता जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए धारा-144 के तहत आदेश जारी किया। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील होगा और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिना मंजूरी के कहीं भी धरना, प्रदर्शन और जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह व ऐसे अन्य सामाजिक आयोजन बिना मंजूरी के हो सकेंगे पर इनमें भी हथियार लेकर शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और किसी व्यक्ति-जाति और संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बात या नारे आदि का उपयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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