एयरलाइंस कंपनी एयर विस्तारा पर सिविल एविएशन क्षेत्र की रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए द्वारा बताया गया कि Air Vistara पर फर्स्ट ऑफिसर को बिना ट्रेनिंग के टेकऑफ और लैंडिंग क्लीरेंस के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना डीजीसीए ने एयर विस्तारा द्वारा कम अनुभव वाले पायलट से इंदौर में फ्लाइट लैंडिंग कराने को लेकर जुर्माना लगाया है।