AAP नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से झटका, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में खारिज की याचिका

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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र की सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सत्येंद्र जैन के अलावा कोर्ट ने बाकी दो अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। याचिका खारिज होने के बाद जैन के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विदित हो कि, सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। जमानत नहीं मिलने से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मीडिया की माने तो, सत्येंद्र जैन अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कोर्ट ने आज 2 बजे अपना फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने फैसले को स्थगित किया था। सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। इसके पहले आदेश तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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