Bombay High Court: ‘4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई में शराब बिक्री की अनुमति’; हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

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Bombay High Court: '4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई में शराब बिक्री की अनुमति'; हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) Image Source : Amar Ujala

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार जून के बाद मुंबई में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को कहा कि होटल, रेस्तरां, बार और परमिट रूम में शराब की बिक्री पर शहर कलेक्टर के लगाए गए प्रतिबंध मुंबई शहर में चुनाव के नतीजे घोषित होने पर प्रभावी नहीं होगा।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने पीठ को सूचित किया कि मुंबई जिला उपनगरीय के कलेक्टर ने पहले ही एक पत्र जारी कर 4 जून को ड्राइ डे घोषित करने वाली पिछली अधिसूचना को संशोधित कर दिया है। हालांकि, मुंबई शहर कलेक्टर की ओर से ऐसा कोई संशोधन जारी नहीं किया गया था। इसके बाद पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि शहर के उपनगरों में लोग परिणाम घोषित होने के बाद शराब पी सकते हैं, लेकिन शहर के लोग ऐसा नहीं कर सकते।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, इस पर उच्च न्यायालय ने कहा, आइए इस पर काम करें। कुछ तो समानता होनी चाहिए। अदालत इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एएचएआर) की दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मुंबई शहर और मुंबई जिला उपनगर के कलेक्टरों की ओर से 4 जून को पूरे दिन ड्राई डे घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शराब की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।

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