केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मीडिया की माने तो, मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है, जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद वाले बैच के हैं। इस अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही उसके बाद वाले अग्निवीरों के बैच को 3 साल की छूट दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट भी छूट मिलेगी।
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