CCD चलाने वाली कंपनी पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैफे कॉफी डे (CCD) के नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर सेबी ने 26 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही 3,400 करोड़ रुपये की वसूली करने के भी निर्देश दिए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी को ये आदेश जारी किया था। कॉफी डे पर आरोप है कि कंपनी ने अपने सहायक कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर्स से जुड़ी एक कंपनी में किया गया है।

मीडिया सूत्रों की माने तो, बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे पर यह कार्रवाई अनुषंगियों के धन का उपयोग प्रवर्तक से जुड़ी एक कंपनी में करने के मामले में हुई। मीडिया के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि कंपनी को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड और उसकी संबंधित इकाइयों से अनुषंगी इकाइयों से सभी बकाया राशि ब्याज समेत वसूली के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

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