दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण (Extraordinary) अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। बता दें कि, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
मीडिया कह माने तो, दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा- ‘यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर वे हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सबके लिए भी बराबर है।’
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