Consumer Affair: पैकेटबंद उत्पादों पर निर्माण तिथि, प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य; उपभोक्ताओं को होगी सहूलियत

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Consumer Affair: पैकेटबंद उत्पादों पर निर्माण तिथि, प्रति इकाई बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य; उपभोक्ताओं को होगी सहूलियत
Image Source : social media

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पैकेज्ड वस्तुओं पर उसके बनने की तारीख व पैकेट में प्रति इकाई बिक्री मूल्य छापना अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, सोमवार से नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत पैकेट पर अब प्रति किलोग्राम की दर से कीमत छापनी होगी। साथ ही, अधिकतम कीमत (एमआरपी) भी छापनी होगी। कोई पैकेट एक किलो से कम है तो उस पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम की कीमत छापनी होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि, पहले कंपनियों को बनाने की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख को छापने का विकल्प दिया गया था। अब उनके लिए जरूरी कर दिया गया है कि वे केवल बनाने की तारीख पैकेट पर छापें। साथ ही, बिक्री मूल्य भी छापें। पैकेज्ड सामग्री अलग-अलग वजन में होती हैं, इसलिए ग्राहकों की जानकारी के लिए उसकी कीमत छापना जरूरी है।

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