मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्च इंजनों को विशिष्ट यूआरएल पर जोर दिए बिना इंटरनेट से गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाने के निर्देश को माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने चुनौती दी है। बुधवार को माइक्रोसाफ्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ को बताया था कि उसके लिए एकल पीठ के निर्देशों को लागू करना तकनीकी रूप से असंभव है। यह भी बताया कि गूगल ने भी इसी तरह की अपील दायर की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। इस पर पीठ ने कहा था कि अदालत गुरुवार को ही दोनों मामलों पर एक साथ विचार करेगी। माइक्रोसाफ्ट और गूगल ने 26 अप्रैल, 2023 को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
जानकारी के लिए बता दें कि,दरअसल, एक महिला ने याचिका दायर कर अपनी अंतरंग तस्वीरें प्रदर्शित करने वाली कुछ साइटों को ब्लॉक करने की मांग की थी। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने अपने विस्तृत फैसले में इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को चेतावनी दी थी कि यदि गैर-सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (आइटी नियमों) के तहत प्रदान की गई समय-सीमा में कोई भी चूक होती है तो वह अपनी सुरक्षा खो देंगे। इस पर एकल न्यायाधीश ने कहा था कि गैर-सहमति वाली अंतरंग छवियों (एनसीआईआई) का दुरुपयोग, जिसमें बदला लेने वाला पोर्न शामिल है, निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और पीड़ित को मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाता है। आइटी नियमों के नियम 3 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय खोज इंजन उचित परिश्रम का पालन करने के लिए बाध्य थे, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीयता के लिए आक्रामक होने वाली किसी भी जानकारी की मेजबानी, प्रदर्शन, अपलोड या साझा करने को रोकने के लिए उचित प्रयास करना शामिल था। वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, या वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई देनदारी से सुरक्षा खो देंगे। एकल न्यायाधीश ने कहा कि यदि जानकारी उस सामग्री से संबंधित है जो प्रथम दृष्टया किसी (एनसीआईआई) सामग्री की प्रकृति में है., तो खोज इंजन को होस्ट, संग्रहीत, प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने या अक्षम करने के लिए सभी उचित और व्यावहारिक उपाय करने की आवश्यकता है या इसके द्वारा प्रसारित।
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