मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और इसी मामले में नियमित जमानत की मांग वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले में 26 जून को सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी। वह फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। बता दें कि मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने के 712 दिनों बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने इस अंतिम आरोपपत्र में केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है। केजरीवाल के अलावा, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला आपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए हैं।
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