मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में बयान और सबूत दिखाने के लिए एक टेबल बनाए। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले में अगली सुवनाई 7 मई को होगी।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में फिलहाल चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग को लेकर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के वकील ने जज से सुनवाई के दौरान कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं करना था। हम इसके लिए माफी भी मांगते हैं। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है। आप दलील पूरी होते ही कोर्ट के बाहर चले गए। इस दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जांच अब तक चल रही है। वहीं सीबीआई ने इस दलील का विरोध किया।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान आईओ ने कहा था कि जांच तीन चार महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मामले में जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, वहीं सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुई है, उसी पर हम बहस करेंगे। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि अभी तक हमको याचिका की कॉपी नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरअसल, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में बुधवार (24 अप्रैल, 2024) को आम आदमी पार्ठी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। AAP नेता सिसोदिया को मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
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