मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे सकता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को अपने दायरे में शामिल करने को असंवैधानिक करार दिया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक HC ने हाल के एक फैसले में, उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और पेंशन योजना के दायरे में विदेशी श्रमिकों को शामिल किया गया था, उन्हें “असंवैधानिक और मनमाना” करार दिया। विदेशी श्रमिकों को ईपीएफ और पेंशन योजनाओं के तहत शामिल किए जाने के 15 साल बाद यह फैसला आया है।
Image Source: File Photo
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