मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बुधवार को गूगल को निर्देश दिया कि, उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने करीबन 1,337.76 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, वह उसके 10 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करे। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई द्वारा लगाए जुमाने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी।
मीडिया सूत्रों की माने तो, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बुधवार को Google को निर्देश दिया कि उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, वह उसके दस फीसदी हिस्से का भुगतान करे। मीडिया सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, NCLAT का यह निर्देश गूगल की याचिका पर आया है जिसमें उसने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्टम में कई बाजारों में उसकी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में सीसीआई (CCI) की तरफ से जारी आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक झटका है और इससे इस प्रकार के डिवाइस देश में और महंगे हो जाएंगे।
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