आज कल भारत में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आसानी से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। डिजिटल पेमेंट आने से अब लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आज कल छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी सब डिजिटल पेमेंट में लेन-देन करने लगे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फंस जाता है पर ये पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगर आपने अपने UPI से गलत जगह पेमेंट कर दिया तो वो क्या करना चाहिए। ऐसे मामलों में लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गलत UPI या बैंक अकाउंट में पैसा चले जाने के बाद भी इसे हासिल किया जा सकता है।
ऐसे पाएं अपना पैसा वापस
ऐसी स्थिति में गूगल पे पेमेंट प्लेटफॉर्म Google Pay, Phone Pay, Paytm UPI के कस्टमर केयर पर कॉल करें। वहां ट्रांजेक्शन डिटेल शेयर करके कंप्लेन दर्ज करें। इसके अलावा अपने बैंक में कंप्लेन दर्ज करें। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक गलत पेमेंट करने पर कंप्लेन करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है। कस्टमेर केयर में कंप्लेन ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर की जानी चाहिए।
UPI या Net Banking से गलत पेमेंट करने पर क्या करे
इसी तरह अगर UPI या Net Banking से गलत बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाने पर सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक जाकर जारी जानकारी देकर फॉर्म भरें। अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के ओम्बुड्समैन से bankingombudsman.rbi.org.in पर करें। इसके अलावा ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है। इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत कर सकते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संस्था है जो UPI सेवा देती है। हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले जिस अकाउंट या UPI पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए।
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