MEA: पुर्तगाली नागरिकता वाले गोवा-दमन दीव के लोगों के लिए विदेश मंत्रालय का आदेश, यह है पूरा मामला

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MEA: पुर्तगाली नागरिकता वाले गोवा-दमन दीव के लोगों के लिए विदेश मंत्रालय का आदेश, यह है पूरा मामला
(विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल) Image Source : Amar Ujala

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिकारियों को गोवा के साथ-साथ दमन और दीव के उन व्यक्तियों के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी करने का निर्देश दिया है, जिनके भारतीय पासपोर्ट को पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिए गए थे। निर्णय से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो पिछली पासपोर्ट आवश्यकताओं के कारण भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) के लिए आवेदन करने के लिए आयोग्य हो गए थे।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, चार अप्रैल को जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पूर्ववर्ती पुर्तगाली क्षेत्रों से भारत में आने वाले भारतीय नागरिकों के मामले में समर्पण प्रमाणपत्र के बदले एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में निरस्तीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सरेंडर सर्टिफिकेट की आवश्यकता ने ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। विदेश मंत्रालय के 30 नवंबर, 2022 के ज्ञापन के बाद, पुर्तगाली नागरिकता हासिल करने वाले गोवावासियों के पासपोर्ट उनकी विदेशी राष्ट्रीयता के बारे में सामग्री की जानकारी दबाने के लिए रद्द कर दिए गए थे।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय के फैसले का गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वागत किया है। उन्होंने घोषणा की सराहना की और उनकी सरकार के अनुरोध करने और गोवा के नागरिकों को राहत देने के लिए पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर का धन्यवाद किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इस फैसले से गोवा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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