भोपाल: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के विधानसभा की सदस्यता निरस्त करने की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए हाईकोर्ट की शरण लेने का निर्णय लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने इसकी जानकारी दी है।
कार्रवाई का रास्ता खुला
विधायक की विधानसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की याचिका के 90 दिन पूरे होने के बाद कांग्रेस के पास कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला गया है। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई थी ।
इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस कोर्ट का रूख करेगी ।सबूत के साथ कोर्ट में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी।
पार्टी की गतिविधियों में लिप्त है
उमंग सिघार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहती है, ऐसे में हम इस मामले में हाईकोर्ट जा रहे हैं। वे भाजपा की बैठकों में जा रही हैं। बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे कई तथ्य हैं, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त हैं। ऐसे में उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। दल बदल कानून के तहत कांग्रेस इस्तीफे पर जोर दे रही है। बता दें कि निर्मला सप्रे बीजेपी की बैठक में भी नजर आई थी। हालांकि निर्मला ने एक बयान में कहा था कि न तो मैंने कांग्रेस छोड़ी है और न ही बीजेपी ज्वाइन की है।
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News & Image Source: khabarmasala