मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद अब भोपाल पुलिस सख्त दिख रही है। दरअसल अब सोशल मीडिया पर कुछ भी भड़काऊ पोस्ट की तो यूजर को एक वर्ष के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसको लेकर एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर राज्य सुरक्षा कानून की धारा तीन के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने पर संबंधित व्यक्ति को एक साल तक इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल से वंचित करने की भी कवायद की है। विदित हो कि पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिसे रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने आपरेशन यथार्थ शुरू किया है। इसके तहत असामाजिक तत्वों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम जनता से संवाद कर इंटरनेट मीडिया में फैल रही गलत जानकारी के यथार्थ को समझाकर जागरूक किया जा रहा है। अभी तक अलग-अलग समुदाय के पांच लोगों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया में भड़काऊ एवं अफवाह फैलाने के विरुद्ध आइपीसी की धारा 153ए के अंतर्गत एफआइआर दर्ज हो चुकी है।