मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच में पता चला है कि घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना में 17 लोगों की मौत के बाद गिरफ्तार किए गए भावेश भिंडे पर पहले भी जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि भिंडे पर मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में इससे पहले भी कम से कम 100 बार जुर्माना लगाया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इगो मीडिया द्वारा घाटकोपर में होर्डिंग 1998 में लगाया गया था। बता दें कि 250 टन वजनी होर्डिंग 13 मई को मुंबई में आए तूफान के दौरान गिर गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 74 लोग घायल हो गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि भिंडे और उनकी कंपनी इगो मीडिया को कई निकायों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बताया गया है कि भिंडे गैर पंजीकृत कंपनियों के जरिये काम हासिल कर रहे थे।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि भावेश भिंडे घाटकोपर मामले में गैर-इरादतन हत्या के मामले के अलावा 6 और मामलों में आरोपी है। इनमें से एक मामला दुष्कर्म का भी है। इसके अलावा भिंडे के खिलाफ चार मामले मुलुंड और दो मामले सांताक्रूज क्राइम ब्रांच में दर्ज है। पुलिस का कहना है कि भिंडे को जारी किए गए नोटिस और उन पर लगाए गए जुर्माने का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। 13 मई की भावेश भिंडे को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में बीएमसी ने यह जानकारी भी मांगी है कि रेलवे पुलिस द्वारा कितने लोगों को होर्डिंग लगाने की अनुमति दी गई है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें