मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति 13 मई को हुए मुंबई होर्डिंग हादसे की जांच करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले रविवार को घाटकोपर होर्डिंग हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार जाह्नवी मराठे और सागर कुंभार को अदालत ने 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 13 मई को हुए हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, पुलिस की अपराध शाखा के विशेष जांच जाच दल (एसआईटी) ने गोवा में ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक जाह्नवी मराठे और होर्डिंग के निर्माण से जुड़े ठेकेदार कुंभार को गिरफ्तार किया था। भावेश भिंडे के स्वामित्व वाली ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध तरीके से बड़े आकार के हर्डिंग लगाए थे।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला कि मराठे को ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से तीस लाख रुपये से ज्यादा पैसे मिले और उसने कंपनी की मर्सिडीज का निजी इस्तेमाल किया। 21 दिसंबर 2023 को ईगो मीडिया से इस्तीफा देने के बावजूद कार उसके पास थी।
मीडिया की माने तो पुलिस के मुताबिक, मराठे और भिंडे ने पैसे को प्राथमिकता देते हुए होर्डिंग की बुनियाद को नजरअंदाज किया। जिसके कारण दुर्घटना हुई। भिंडे की गिरफ्तारी क ेबाद मराठे और कुंभार दोनों मुंबई से भाग गए थे और पकड़े जाने तक गोवा में छिपे रहे।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, एसआईटी ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। भिंडे को पहली बार 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बीएमसी इंजीनियर मोज रामकृष्ण संघू को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने तय सीमा से ज्यादा होने के बावजूद बड़े आकार के होर्डिंग को स्थिरता प्रमाण पत्र जारी किया था। भिंडे और संघू दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईगो मीडिया ने 2020 में घाटकोपर में तीन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति मांगी थी। उसे शुरू में 40×40 फीट के लिए मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2022 में भिंडे ने 80×80 फीट तक के होर्डिंग्स लगाने का अनुरोध किया। भिंडे ने 120×70 फीट के चौथे होर्डिंग के लिए भी मंजूरी मांगी थी। जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद ने दिसंबर 2022 में इन अनुरोधों को मंजूरी दी थी।
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