मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता शाह मेहमूद कुरैशी पर गाज गिर गई है। चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शनिवार को पीटीआई नेता को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह निर्णय आठ फरवरी के आम चुनाव से पांच दिन पहले आया है। बता दें कि पीटीआई द्वारा यह चुनाव सख्ती के बावजूद अपने प्रसिद्ध चुनाव चिह्न ‘बल्ले’ से लड़ा जा रहा है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरअसल, पूर्व विदेश मंत्री को ईसीपी के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 30 जनवरी को ‘द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरेशी’ मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले के परिणामस्वरूप अयोग्य घोषित किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शाह महमूद क़ुरैशी को ओएसए की धारा 5(3)(ए), 5(1)(सी), धारा 34 पीपीसी सहित कई अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया गया। परिणामस्वरूप, पीटीआई उपाध्यक्ष को 2024 के आम चुनाव और पांच साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 30 जनवरी को गठित एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में दस साल जेल की सजा सुनाई थी। संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र के अनुसार, सिफर मुद्दे में एक राजनयिक दस्तावेज शामिल है, जिसे इमरान पर वापस न करने का आरोप है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, पीटीआई ने कहा कि अखबार में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने की अमेरिका की धमकी भी शामिल है। राजनयिक सिफर मामले के तथ्यों को ‘विकृत’ करने के आरोप में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी पर पिछले साल से अदियाला जेल में मुकदमा चल रहा है। दोनों पीटीआई नेताओं पर अवैध उद्देश्यों के लिए सिफर की सामग्री का दुरुपयोग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
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