मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे की एक विशेष अदालत ने कार दुर्घटना मामले में छह आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में भेजे गए लोगों में आरोपी नाबालिग के पिता भी हैं। पुणे पुलिस ने इस मामले की एफआईआर में आरोपी के पिता, बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और महाराष्ट्र प्रतिबंधित कानून की धारा 65 (ई) और 18 को भी जोड़ दिया है। साथ ही इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इस मामले में पुलिस जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ खून की रिपोर्ट के अलावा और भी कई सबूत हैं। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक की जांच में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी के पिता ने इस दुर्घटना के बाद अपने बेटे की जगह ड्राइवर बदलने की कोशिश की थी।
जानकारी के लिए बता दें कि, पुणे सीपी अमितेश कुमार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसमें नाबालिग शराब पीता हुआ दिख रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे पास सिर्फ रक्त रिपोर्ट ही नहीं बल्कि और भी कई सबूत हैं। नाबालिग अपने होश में था। ऐसा नहीं था कि वह लोग इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके आचरण के कारण धारा 304 कैब जैसी घटना हो सकती है। थाने में पिज्जा पार्टी के मामले में कोई सबूत नहीं है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आरोपियों को तरजीह देने के आरोपों पर अब तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। अगर हमें कोई सूचना मिलती है कि चश्मदीद गवाह को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमें अभी तक खून की रिपोर्ट नहीं मिली है। हमने फोरेंसिक से दोनों नमूनों का डीएनए नमूना लेने का अनुरोध किया है।’
Image Source : ANI
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें