मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की तरफ से नियमों के उल्लंघन पर बैंकों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। अब आरबीआई ने करंट अकाउंट खोलने, जमा ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण समेत कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर यूको बैंक पर 2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों के कुछ प्रावधान का पालन नहीं करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि दंड विनियामक अनुपालन पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।
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