भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBL बैंक लि. पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने इस जुर्माने के पीछे कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करना प्रमुख कारण बताया है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है। आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि जुर्माना आंतरिक ओम्बुड्समैन योजना, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सेवा की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है। हालाँकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है।
मीडिया सूत्रों की माने तो, भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है।
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