RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 84.50 लाख रुपये का जुर्माना

0
78
RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 84.50 लाख रुपये का जुर्माना
Image Source: jagran.com & indiatv.in

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कल देश की सरकारी बैंकों में से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि सेंट्रल बैंक धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था।

बैंकों की कार्रवाई पर रिजर्व बैंक बेहद कड़ाई से नजर रखता है। इस बीच रिजर्व बैंक का हंटर सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक पर चला है। जिस पर आरबीआई की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मीडिया की माने तो रिपोर्टों की जांच से पता चला कि सेंट्रल बैंक संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम (JLF) के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा था। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट (मोबाइल पर संदेश) का शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था।

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi #RBI #CentralBankofIndia #India

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here