भारतीय रिजर्व बैंक ने आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मीडिया की माने तो, यह जुर्माना RBI के कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें ‘आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान आदि शामिल हैं।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, RBI किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसके तहत केंद्रीय बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर इनकम रिकॉगनाइजेशन नॉन कम्पलायंस और रेगुलेटरी कम्पलायंस और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें ‘आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान – एनपीए खातों में अंतर’, ‘भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश, 2016’ और ‘मैन इन द मिडिल अटैक्स इन एटीएम’ एडवाइजरी शामिल है। RBI ने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक पर की गई कार्रवाई रेगुलेटरी कम्पलायंस में कमियों पर आधारित है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा नही करता है।
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