सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराते हुए प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है।
मीडिया सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिका को खारिज किया है, जिन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाया था।
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