मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को यूएपीए मामले में यह कहते हुए रिहा करने का आदेश दिया कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड “अवैध” थे। आरोप है कि समाचार पोर्टल ने एफसीआरए मामले का उल्लंघन करके विदेशी धन प्राप्त किया।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, 11 अक्टूबर को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए न्यूज़क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पोर्टल की जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के एक सक्रिय सदस्य, नेविल रॉय सिंघम पर धोखाधड़ी से धन डालने का आरोप लगाया था। हालांकि, पोर्टल की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है।
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