SEBI ने कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गुरुवार को नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की। मीडिया सूत्रों की माने तो इसके साथ ही सेबी ने 15 दिनों के भीतर पैसों का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी।
मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है। बाजार नियामक सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को नोटिस भेजकर 5.35 करोड़ रुपये की मांग की। सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है।
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