मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड (एसएफएल) के मामले में पंप एंड डंप शेयरों में शामिल होने के लिए 19 इकाइयों पर कुल 11.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उन्हें पांच साल तक प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित किया गया। नियामक ने रजनीश कुमार, आशीष पी शाह और कीर्तिदान के. गढ़वी सहित 19 इकाइयों पर 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके अलावा सेबी ने सज्जन, शाह और गढ़वी सहित 17 संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया। बाजार नियामक ने जलज अग्रवाल और अरविंद शुक्ला को तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया। सेबी ने अपने 54 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा, एसएफएल के शेयरों में सुनियोजित तरीके सके पंप एंड डंप अभियान चलाया गया है। इस अभियान के पीछे मास्टमाइंट रजनीश कुमार था, जो न केवल एसएफएल का शेयरधारक निदेशक था, बल्कि सेबी में पंजीकृत मध्यस्थ इंडिया फाइनेंस गारंटी लिमिटेड (आईएफजीएल) का निदेशक भी था।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें