मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पानी के जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से छोड़े गए अतिरिक्त जल के प्रवाह को हरियाणा सुगम बनाए। कोर्ट ने दिल्ली से कहा कि आप किसी भी तरह से पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को सात जून को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया, साथ ही उसे हरियाणा को पहले इसकी जानकारी देनी होगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें