Tamil Nadu: यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर पर लगा गुंडा एक्ट, पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का है आरोप

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Tamil Nadu: यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर पर लगा गुंडा एक्ट, पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का है आरोप
Image Source : Amar Ujala

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के यूट्यूबर ए शंकर उर्फ सवुक्कु शंकर के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया है। सवुक्कु शंकर पहले ही सात मामलों में जेल में बंद हैं, जिनमें थेनी, त्रिची, सलेम, कोयंबटूर और चेन्नई में गांजा रखने, धोखाधड़ी, महिलाओं का उत्पीड़न आदि मामले शामिल हैं। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ ने सवुक्कु शंकर पर गुंडा एक्ट लगाने का आदेश दिया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में अवैध सामान की बिक्री करने वाले, साइबर क्राइम अपराधियों, अपराधियों, ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों, वन नियमों का उल्लंघन करने वालो, यौन उत्पीड़न के अपराधियों, रेत माफिया, हत्यारोपी और वीडियो पाइरेसी के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। यह आदतन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है। इस कानून के तहत अपराधियों को अपराध करने से पहले ही एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है। हिरासत में रखने के आदेश अदालत से रद्द होने के बाद ही गुंडा एक्ट के आरोपी को जमानत मिल सकती है।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, सवुक्कु शंकर पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। यूट्यूबर शंकर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक तरीके से बात की थी। शंकर के खिलाफ इस मामले में कोयंबटूर, चेन्नई, सलेम और त्रिची में पांच मामले दर्ज किए गए। वहीं दो मामले अन्य स्थानों पर दर्ज हुए हैं।

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