Tamil Nadu: राजीव गांधी हत्याकांड के तीन आरोपी श्रीलंका लौटे, दो साल पहले हुए थे रिहा

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Tamil Nadu: राजीव गांधी हत्याकांड के तीन आरोपी श्रीलंका लौटे, दो साल पहले हुए थे रिहा
Image Source: ANI

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजीव गांधी हत्याकांड के तीन पूर्व आरोपी बुधवार को अपने देश श्रीलंका लौट गए। तीनों की पहचान मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस के तौर पर की गई है, जो श्रीलंका के रहने वाले थे। एक अधिकारी ने बताया कि तीनों श्रीलंकाई वाहक से रवाना हुए।

मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में उन तीनों को बाकी के सात आरोपियों के साथ रिहा कर दिया था। उनकी रिहाई के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली में एक विशेष शिविर में रखा गया था। वे मंगलवार की रात में चेन्नई पहुंचे और आज सुबह कोलंबो के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय की तरफ से निर्वासन आदेश मिलने के बाद वे तीनों अपने घर वापस जा सकते हैं। इससे पहले श्रीलंकाई उच्चायोग ने उनकी घर वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज जारी किया था।

जानकारी के लिए बता दे, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पेरारिवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे। 1998 में टाडा अदालत ने पेरारिवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

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