मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए सुविधा में बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान यात्री वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल केवल तभी कर पाएंगे जब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि इन-फ़्लाइट वाईफ़ाई केवल तभी यात्रियों के लिए सुलभ होगी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग 3,000 मीटर से ऊपर की अनुमति होगी। यह स्पष्टीकरण फ़्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी नियमों में संशोधन के हिस्से के रूप में आया है, जिसे शुरू में 2018 में ग्राउंड-आधारित मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति होने पर ही मिलेगा Wifi सुविधा
इस संदर्भ में सरकार ने अधिसूचित नए नियम में कहा, ‘‘उप-नियम (एक) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई होने के बावजूद विमान में वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवाएं तभी उपलब्ध कराई जाएंगी, जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति होगी।’’ नए अधिसूचित नियम को उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
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