मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को 44 करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से संबंधित धन शोधन के मामले में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और उनसे जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई। ईडी ने कहा कि उत्तर कन्नड़ के कारवार विधानसभा सीट से विधायक सैल और उनकी कंपनी श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड को आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कहा कि विधायक कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। सैल को सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ मामला कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनी की ओर से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित है। ईडी की जांच कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में दर्ज मामले से शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि लगभग 8 लाख टन लौह अयस्क को अवैध रूप से बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक ले जाया गया था। ईडी ने अपनी जांच के दौरान दावा किया कि यह लौह अयस्क आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में खरीदारों को निर्यात किया गया था। इसमें कहा गया है, “आरोपी व्यक्तियों के आपराधिक कृत्य से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।” ईडी के अनुसार, सैल ने लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसमें कहा गया है कि जब्त किया गया यह लौह अयस्क चीन में अंतिम खरीददारों को सीधे भेजने के बजाय, सेल की “अघोषित” विदेशी इकाई जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (पूर्व में मल्लिकार्जुन शिपिंग (एचके) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के माध्यम से निर्यात किया गया। ईडी की जांच में पाया गया कि सैल ने अपनी विदेशी इकाई के माध्यम से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (हांगकांग) और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (एशिया) (आईसीबीसी बैंक), हांगकांग में कई विदेशी बैंक खाते खोले हुए थे। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने विधायक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली थी।
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