उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी अपराध है। धर्मांतरण कानून के अन्तर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 वर्ष तक की सजा और 15 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के रामपुर में जबरन धर्मांतरण के मामले में स्थानीय चर्च के एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि, आरोपी पादरी पोलो मसीहा पर उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने कहा कि, “आरोपी के खिलाफ स्थानीय निवासी राजीव यादव की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसे जेल भेजा जाएगा।”
मीडिया की माने तो, क्रिसमस के मौके पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। रामपुर में जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई है। इस दौरान करीब 100 लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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