मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। मीडिया की माने तो, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था। मुख्तार को सजा सुनाए जाने के बाद अब उसके भाई अफजाल की सजा का ऐलान होगा।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कोर्ट ने सांसद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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