उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल का नेतृत्व करने वाले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं का एक महीने का वेतन/पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ कोर्ट के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
मीडिया सूत्रेां से मिली खबर के आधार पर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल का नेतृत्व करने वाले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं का एक महीने का वेतन/पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में बिजली हड़ताल के खिलाफ अदालत के निर्देशों की अवमानना करते हुए हड़ताल का आह्वान करने वालों के वेतन/पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। मीडिया के अनुसार, यूपीपीसीएल के निदेशक, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन, एमएसडी भट्टमिश्रा ने कहा कि आदेश में उल्लेख किया गया है, गैर-याचिकाकर्ताओं में से सेवारत कर्मचारियों के लिए, एक महीने का वेतन उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लंबित रखा जाना है और यह डिस्कॉम और मुख्यालय के निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
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