मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मुद्दा मानने से भी इंकार कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों जिला प्रशासन अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के उपरांत आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने जनहित का मुद्दा मानने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है।