कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम काझी की पीठ ने कहा कि पांच फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हिजाब विवाद इस वर्ष जनवरी में उडुप्पी जिले से शुरू हुआ था और राज्य के अन्य भागों में फैल गया। इस कारण कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और आन्दोलन हुए।
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