मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कोच्चि नगर निगम को अपने कर्तव्यों में कथित लापरवाही बरतने के लिए 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रिब्यूनल ने कहा कि, कोच्चि शहर 2 मार्च, 2023 को एक कचरे की ढेर में आग लगने के कारण जाम हो गया था। जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए चेतावनी जारी की गई थी और अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण और इसके चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए श्वसन संकट वाले रोगियों की आपातकालीन भर्ती तैयार करने के लिए कहा गया था।
मीडिया सूत्रों की माने तो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हेड बेंच ने कोच्चि निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का आरोप है कि कोच्चि नगर निगम लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था जिस कारण 2 मार्च को ब्रह्मपुरम में इसके डंप साइट पर भीषण आग लग गई थी। चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक आदेश जारी कर नागरिक निकाय को एक महीने के अंदर मुख्य सचिव के पास पैसा जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही डंप साइट से जहरीले धुएं में सांस लेने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया है।
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