मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े हैं और इस विकल्प को चुनेंगे। यूपीएस अपनाने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि होगी। यह स्कीम देशभर में एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार सेवा से हटाए जाने, बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे की स्थिति में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में की थी। इसे ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यह कर्मचारियों के लिए पेंशन सुनिश्चित करती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएस चुनने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो भाग होंगे। इसमें व्यक्तिगत फंड (कर्मचारी और सरकार का समान योगदान) और पूल फंड (सरकार का अतिरिक्त योगदान) शामिल हैं। इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी बशर्ते कि न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा हो। परिवार को पेंशन का 60 फीसदी परिवारिक पेंशन के तौर पर प्राप्त होगा। 10 वर्ष सर्विस पूरी करने पर कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
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