केन्द्र सरकार ने नगालैंड और अरूणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कानून पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों के अन्य पांच जिलों में आंशिक रूप से लागू किया गया है। उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ सशस्त्र बलों के अभियान को जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृहमंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नौ जिलों- दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेडिमा, मोन, किफायर, नॉकलेक, फेक, पेरेन और ज्यूहेबोतो तथा नगालैंड के अन्य चार जिलों – कोहिमा, मोकोचुंग, लंगलेंग और वोखा के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आज से और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नगालैंड में 16 जिले हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को असम, नागालैंड और मणिपुर में 1 अप्रैल से AFSPA के संचालन को कम करने की घोषणा की थी।
Courtesy : newsonair.gov.in
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